#NewsLiveNow केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिर में संथी यानी पुजारी की नियुक्ति के लिए किसी विशेष जाति या वंश से संबंध होना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि पुजारी का चयन जाति या वंश के आधार पर करना संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता और ऐसी प्रथा को किसी प्रकार का संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

#KeralaHighCourt #TemplePriests #Priests #Kerala #India
#NewsLiveNow केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिर में संथी यानी पुजारी की नियुक्ति के लिए किसी विशेष जाति या वंश से संबंध होना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि पुजारी का चयन जाति या वंश के आधार पर करना संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता और ऐसी प्रथा को किसी प्रकार का संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता। #KeralaHighCourt #TemplePriests #Priests #Kerala #India
Like
Angry
3
0 Комментарии 0 Поделились 814 Просмотры 0 предпросмотр