#NewsLiveNow तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि ये नियुक्तियां फिलहाल अस्थायी (टेम्पररी) होंगी और इनकी वैधता अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन रहेगी।
#HindiNews #LatestUpdates #TamilnaduNews #madras #highcourt #stampede
#HindiNews #LatestUpdates #TamilnaduNews #madras #highcourt #stampede
#NewsLiveNow तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि ये नियुक्तियां फिलहाल अस्थायी (टेम्पररी) होंगी और इनकी वैधता अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन रहेगी।
#HindiNews #LatestUpdates #TamilnaduNews #madras #highcourt #stampede
0 Комментарии
0 Поделились
905 Просмотры
0 предпросмотр