#NewsLiveNow हिमाचल प्रदेश में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदों से जुड़ी व्यवस्था में अहम बदलाव किया गया है। अब इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष तक रहेगा। हालांकि, यदि इससे पहले संबंधित अधिकारी 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसका कार्यकाल उसी समय समाप्त हो जाएगा। यानी दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, वही प्रभावी होगी।
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