#NewsLiveNow अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने आरक्षण के दायरे से आर्थिक रूप से संपन्न SC/ST सदस्यों को बाहर करने के लिए ‘क्रीमी लेयर’ व्यवस्था लागू करने का विरोध किया है। केंद्र का कहना है कि इन समुदायों को मिलने वाला आरक्षण केवल आर्थिक स्थिति पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चली आ रही सामाजिक और ऐतिहासिक असमानता प्रमुख आधार है।
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